श्रम कार्ड नवीनीकरण न कराने पर योजनाओं का लाभ होगा बंद : सहायक श्रम आयुक्त
देवरिया, 15 मई।
सहायक श्रम आयुक्त स्कन्द कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपने श्रम कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है, वे बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की पुत्री के विवाह पर ₹65 हजार की एकमुश्त सहायता दी जाती है। वहीं मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत ₹26 हजार से ₹84 हजार तक की सहायता प्रदान की जाती है।
निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत ₹2.25 लाख से ₹5.25 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना में बच्चों को विद्यालय आने-जाने हेतु साइकिल खरीदने के लिए ₹4500 की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त अटल आवासीय विद्यालयों में पंजीकृत श्रमिकों के दो बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।
सहायक श्रम आयुक्त ने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम सहज जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से अपने श्रमिक कार्ड का अनिवार्य रूप से नवीनीकरण कराएं, ताकि वे सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
उन्होंने बताया कि पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विगत एक वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य करने का स्वघोषणा पत्र तथा निर्धारित शुल्क ₹40, ₹60 एवं ₹80 देय है। अधिक जानकारी के लिए सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, विकास भवन परिसर, देवरिया में संपर्क किया जा सकता है।



