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राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के निर्देश

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के निर्देश
देवरिया, 09 फरवरी 2026
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से सोमवार को जनपद न्यायालय में प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के अध्यक्ष श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह ने की।
इस अवसर पर जनपद न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज (सीनियर एवं जूनियर डिवीजन) उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश श्री धनेन्द्र प्रताप सिंह ने न्यायाधीशगण को निर्देशित किया कि न्यायालयों में लंबित मामलों को चिन्हित कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2026 (शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सेवा मामलों में वेतन व भत्तों से जुड़े विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विशिष्ट अनुतोष से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन स्तर के विवादों को भी पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (सी.डी.) देवरिया की सचिव श्रीमती शैलजा मिश्रा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर मामलों के चिन्हांकन एवं निस्तारण हेतु सभी से सक्रिय सहयोग करने का अनुरोध किया।

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