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बंदियों के विधिक अधिकारों का न हो हनन – शैलजा मिश्रा

देवरिया | 27 जनवरी 2026

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (सी.डी.) श्रीमती शैलजा मिश्रा द्वारा मंगलवार को जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने उन बंदियों की स्थिति की जानकारी ली जिनकी जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन जमानतदार के अभाव में वे अब भी कारागार में निरुद्ध हैं। ऐसे बंदियों को विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई तथा आवश्यक मार्गदर्शन किया गया।

श्रीमती मिश्रा ने जेल लीगल क्लिनिक से संबंधित प्रपत्रों का निरीक्षण करते हुए उन्हें सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी बंदी के विधिक अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने बताया कि यदि किसी बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है।

निरीक्षण के दौरान सचिव ने कारागार में निर्धारित मीनू के अनुसार ही भोजन तैयार कराने के निर्देश दिए। साथ ही महिला बंदियों के लिए पौष्टिक आहार, उनके साथ रह रहे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर कारागार में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

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