सहतवार थाना अंतर्गत अज्ञात गांव के 13वर्षीय नाबालिग के साथ अभियुक्त द्वारा किया गया था दरिंदगी की हद।
बलिया /नाबालिग किशोर के साथ पैसे व सामान खरीदवाने का लोभ देकर अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथमकांत की न्यायालय ने सहतवार कस्बा निवासी अभियुक्त अजय उर्फ गुड़मुड़िया को दोषी करार देते हुए 25साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा सभी धाराओं को मिलाकर कुल 29हजार रूपये जुर्माने से दंडित की है तथा जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छः माह की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 12अक्टूबर 2023 को समय करीब शाम 5बजे वादी मुकदमा के नाबालिग पुत्र 13वर्ष को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर कही शांत जगह ले गया और जबरिया उसके साथ गंदा सलूक किया जिसमें वादी के तहरीर पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपी गिरफ्तार हुआ। अंत में परीक्षण के दौरान उभय पक्षों की दलीलें सुनकर विशेष न्यायाधीश की न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाई हैं।



