Saturday, April 25, 2026
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*ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान प्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार का मुकदमा, मंत्री ने दिए विभागीय कार्रवाई के निर्देश*

*ग्राम विकास अधिकारी व प्रधान प्रतिनिधि पर भ्रष्टाचार का मुकदमा, मंत्री ने दिए विभागीय कार्रवाई के निर्देश*आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली मामले में ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसे पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें पात्र लाभार्थियों से आवास योजना के अंतर्गत धन उगाही की बात सामने आई थी। इस वीडियो को खंड विकास अधिकारी सागर सिंह ने गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ की। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार यादव और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सन्नी कुमार को दोषी पाया गया।
जांच के दौरान गांव के कई लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आवास योजना के लाभार्थियों से अवैध रूप से धन वसूला जा रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर खंड विकास अधिकारी ने थाने में तहरीर दी, जिस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।
उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर दो दिन पहले ग्राम प्रधान संघ ब्लॉक मुख्यालय पर दोषियों के बचाव में लामबंदी की थी, लेकिन निष्पक्ष जांच के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए प्राथमिक दर्ज की और कार्रवाई की शुरुआत कर दी।
इस मामले को लेकर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी बयान जारी कर कहा कि “इस तरह की घटनाएं अत्यंत निंदनीय हैं और पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। दोषियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
प्रशासन की इस तत्परता और पारदर्शी जांच प्रक्रिया को स्थानीय लोगों ने सराहा है और उम्मीद जताई है कि आगे भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इसी तरह कड़ी कार्रवाई होती रहेगी।

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